एनपीएस ग्राहक कॉर्नर
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सुरक्षा, विश्वसनीयता, स्थिरता और राष्ट्र निर्माण के 68 वर्ष — विश्वास का दूसरा नाम है LIC!
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) क्या है?
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) भारत में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा विनियमित एक परिभाषित-अंशदान पेंशन प्रणाली है। NPS भारतीय नागरिकों में उनकी आयु अर्जन के दौरान सेवानिवृत्ति के लिए बचत की आदत विकसित करने में सहायता करता है। यह NPS ग्राहकों को संचित NPS कोष का उपयोग वार्षिकी खरीदने के लिए करके सेवानिवृत्ति के बाद पर्याप्त और नियमित आय प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। नीचे दिया गया चित्र प्रक्रिया-प्रवाह को समझने में सहायता करेगा।
NPS के अंतर्गत वार्षिकी क्या है?
वार्षिकी से आशय भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा प्रस्तुत वार्षिकी योजना से प्राप्त नियमित आय या मासिक भुगतान से है। NPS के अंतर्गत, वार्षिकी NPS ग्राहकों के सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें नियमित आय प्रदान करती है। वार्षिकी की राशि निवेश किए गए NPS कोष, चुने गए वार्षिकी विकल्प के प्रकार और प्रचलित वार्षिकी दरों पर निर्भर करती है। NPS में शामिल होने वाले व्यक्तियों को अपने संचित कोष का कम से कम 40% (100% तक की पूरी राशि भी निवेश की जा सकती है) LIC से तत्काल वार्षिकी योजना खरीदने के लिए उपयोग करना आवश्यक है। LIC को PFRDA द्वारा NPS के लिए वार्षिकी सेवा प्रदाताओं (ASP) में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। LIC की वार्षिकी पॉलिसी सेवानिवृत्ति के बाद आय का एक स्थिर स्रोत प्रदान करेगी।
NPS कोष से वार्षिकी कैसे खरीदें?
LIC से वार्षिकी योजना खरीदने से पहले, ग्राहक को पहले NPS से बाहर निकलना होगा। निकास का अर्थ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत व्यक्ति के पेंशन बचत खाते को बंद करना है। NPS से सफलतापूर्वक बाहर निकलने के बाद, व्यक्ति LIC को अपने पसंदीदा ASP के रूप में चुन सकते हैं और NPS कोष को LIC की स्वीकृत तत्काल वार्षिकी योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। NPS से आपके निकास के प्रकार के आधार पर, NPS ग्राहक को वार्षिकी खरीदने के लिए संचित कोष के एक हिस्से को वार्षिकी में परिवर्तित करना होगा।
LIC की स्वीकृत वार्षिकी योजनाएँ
PFRDA ग्राहक के NPS कोष का उपयोग करके ही तत्काल वार्षिकी योजना जारी करना अनिवार्य करता है। LIC, PFRDA द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित दो तत्काल वार्षिकी योजनाएँ प्रदान करता है। दोनों योजनाओं के अंतर्गत वार्षिकी भुगतान का वितरण अगले ही महीने से शुरू हो सकता है:
- 1)LIC की जीवन अक्षय VII (प्लान-857)।
- 2)LIC की स्मार्ट पेंशन (प्लान-879)।
LIC से वार्षिकी विकल्प
LIC की जीवन अक्षय योजना NPS ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित दस वार्षिकी विकल्प प्रदान करती है:
| वार्षिकी का प्रकार | वार्षिकी विकल्प | विकल्प का विवरण (LIC का प्लान-857) |
|---|---|---|
| एकल जीवन वार्षिकी विकल्प | विकल्प-A | समान दर पर जीवनभर देय वार्षिकी/पेंशन। |
| विकल्प-B | 5 वर्षों की निश्चित अवधि के लिए और उसके बाद वार्षिकीधारी के जीवित रहने तक देय वार्षिकी। | |
| विकल्प-C | 10 वर्षों की निश्चित अवधि के लिए और उसके बाद वार्षिकीधारी के जीवित रहने तक देय वार्षिकी। | |
| विकल्प-D | 15 वर्षों की निश्चित अवधि के लिए और उसके बाद वार्षिकीधारी के जीवित रहने तक देय वार्षिकी। | |
| विकल्प-E | 20 वर्षों की निश्चित अवधि के लिए और उसके बाद वार्षिकीधारी के जीवित रहने तक देय वार्षिकी। | |
| विकल्प-F | वार्षिकीधारी की मृत्यु पर खरीद मूल्य की वापसी के साथ जीवनभर की वार्षिकी। | |
| विकल्प-G | 3% प्रति वर्ष की साधारण दर से बढ़ने वाली जीवनभर की वार्षिकी। | |
| संयुक्त जीवन वार्षिकी विकल्प | विकल्प-H | वार्षिकीधारी की मृत्यु पर उसके जीवनसाथी के जीवनकाल के दौरान वार्षिकी की 50% राशि देय होने के प्रावधान के साथ जीवनभर की वार्षिकी। |
| विकल्प-I | वार्षिकीधारी की मृत्यु पर उसके जीवनसाथी के जीवनकाल के दौरान वार्षिकी की 100% राशि देय होने के प्रावधान के साथ जीवनभर की वार्षिकी। | |
| विकल्प-J | वार्षिकीधारी की मृत्यु पर उसके जीवनसाथी के जीवनकाल के दौरान वार्षिकी की 100% राशि देय होने के प्रावधान के साथ जीवनभर की वार्षिकी। अंतिम जीवित व्यक्ति की मृत्यु पर खरीद मूल्य वापस किया जाएगा। |
LIC की स्मार्ट पेंशन योजना NPS ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित इक्कीस वार्षिकी विकल्प प्रदान करती है (PFRDA द्वारा निर्धारित नियम और शर्तें लागू):
| वार्षिकी का प्रकार | वार्षिकी विकल्प | विकल्प का विवरण (LIC का प्लान-879) |
|---|---|---|
| एकल जीवन वार्षिकी विकल्प | विकल्प-A | जीवनभर की वार्षिकी |
| विकल्प-B1 | 5 वर्षों के लिए निश्चित वार्षिकी और उसके बाद जीवनभर की वार्षिकी | |
| विकल्प-B2 | 10 वर्षों के लिए निश्चित वार्षिकी और उसके बाद जीवनभर की वार्षिकी | |
| विकल्प-B3 | 15 वर्षों के लिए निश्चित वार्षिकी और उसके बाद जीवनभर की वार्षिकी | |
| विकल्प-B4 | 20 वर्षों के लिए निश्चित वार्षिकी और उसके बाद जीवनभर की वार्षिकी | |
| विकल्प-C1 | 3% प्रति वर्ष की साधारण दर से बढ़ने वाली जीवनभर की वार्षिकी | |
| विकल्प-C2 | 6% प्रति वर्ष की साधारण दर से बढ़ने वाली जीवनभर की वार्षिकी | |
| विकल्प-D | शेष खरीद मूल्य की वापसी के साथ जीवनभर की वार्षिकी | |
| विकल्प-E1 | 75 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद खरीद मूल्य की 50% वापसी के साथ जीवनभर की वार्षिकी | |
| विकल्प-E2 | 75 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद खरीद मूल्य की 100% वापसी के साथ जीवनभर की वार्षिकी | |
| विकल्प-E3 | 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद खरीद मूल्य की 50% वापसी के साथ जीवनभर की वार्षिकी | |
| विकल्प-E4 | 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद खरीद मूल्य की 100% वापसी के साथ जीवनभर की वार्षिकी | |
| विकल्प-E5 | 76 से 95 वर्ष की आयु तक प्रत्येक वर्ष खरीद मूल्य की 5% वापसी के साथ जीवनभर की वार्षिकी | |
| विकल्प-F | खरीद मूल्य की वापसी के साथ जीवनभर की वार्षिकी | |
| संयुक्त जीवन वार्षिकी विकल्प | विकल्प-G1 | प्राथमिक वार्षिकीधारी की मृत्यु पर द्वितीयक वार्षिकीधारी को वार्षिकी की 50% राशि देय होने के प्रावधान के साथ संयुक्त जीवन वार्षिकी |
| विकल्प-G2 | प्राथमिक वार्षिकीधारी की मृत्यु पर द्वितीयक वार्षिकीधारी को वार्षिकी की 100% राशि देय होने के प्रावधान के साथ संयुक्त जीवन वार्षिकी | |
| विकल्प-H1 | प्राथमिक वार्षिकीधारी की मृत्यु पर द्वितीयक वार्षिकीधारी को वार्षिकी की 50% राशि देय होने के प्रावधान के साथ 3% प्रति वर्ष की साधारण दर से बढ़ने वाली संयुक्त जीवन वार्षिकी | |
| विकल्प-H2 | प्राथमिक वार्षिकीधारी की मृत्यु पर द्वितीयक वार्षिकीधारी को वार्षिकी की 50% राशि देय होने के प्रावधान के साथ 6% प्रति वर्ष की साधारण दर से बढ़ने वाली संयुक्त जीवन वार्षिकी | |
| विकल्प-I1 | प्राथमिक वार्षिकीधारी की मृत्यु पर द्वितीयक वार्षिकीधारी को वार्षिकी की 100% राशि देय होने के प्रावधान के साथ 3% प्रति वर्ष की साधारण दर से बढ़ने वाली संयुक्त जीवन वार्षिकी | |
| विकल्प-I2 | प्राथमिक वार्षिकीधारी की मृत्यु पर द्वितीयक वार्षिकीधारी को वार्षिकी की 100% राशि देय होने के प्रावधान के साथ 6% प्रति वर्ष की साधारण दर से बढ़ने वाली संयुक्त जीवन वार्षिकी | |
| विकल्प-J | किसी एक वार्षिकीधारी के जीवित रहने तक वार्षिकी की 100% राशि देय होने और अंतिम जीवित व्यक्ति की मृत्यु पर खरीद मूल्य की वापसी के प्रावधान के साथ संयुक्त जीवन वार्षिकी |
NPS के अंतर्गत विभिन्न निकास प्रकार
NPS के अंतर्गत निम्नलिखित तीन प्रकार के निकास हैं:
- 1)अधिवर्षिता निकास : 60 वर्ष या अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने पर, संचित कोष का कम से कम 40% वार्षिकी में परिवर्तित किया जाना है। अधिकतम 60% की शेष राशि ग्राहक को एकमुश्त भुगतान की जाती है। यदि कुल संचित कोष ∠= 5 लाख है, तो ग्राहक 100% निकासी का विकल्प चुन सकता है।
- 2)समयपूर्व निकास : 60 वर्ष या अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने से पहले, संचित कोष का न्यूनतम 80% वार्षिकी में परिवर्तित किया जाना है। अधिकतम 20% की शेष राशि ग्राहक को एकमुश्त भुगतान की जाती है। यदि कुल संचित कोष ∠= 2.5 लाख है, तो ग्राहक 100% निकासी का विकल्प चुन सकता है। हालांकि, गैर-सरकारी ग्राहक NPS में 10 वर्ष पूरे करने के बाद ही NPS से बाहर निकल सकते हैं।
Thu, 23 Jul 2026 10:54:52 +0000 : पृष्ठ अंतिम अद्यतन तिथि